हाट की चौकी क्षेत्र में पांच वर्षीय बालक से कुकर्म के बाद हत्या के आरोप में सजा भुगत रही कश्मीरा को इंदौर हाईकोर्ट की डबल बैंच से भी राहत नहीं मिली। कश्मीरा के वकील ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर कश्मीरा के पांच साल के बेटे के पालन-पोषण का हवाला देते हुए सजा पर स्थगन की मांग की थी। न्यायमूर्ति एससी शर्मा और शैलेंद्र शुक्ला ने इसी आधार पर आवेदन खारिज कर दिया कि ‘पांच साल के बच्चे की हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने में मदद करने में आरोपी की सक्रिय भूमिका रही है।’
पुलिस ने 4 मई 2019 को आरोपी सोहेल और उसकी बहन कश्मीरा को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। प्रकरण की पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी अनिल बादल और विशेष लोक अभियोजक सीमा शर्मा ने की। पॉक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश साबिर अहमद खान ने 27 फरवरी 2020 को फैसले में सोहेल को आजीवन कारावास व 13 हजार रुपए अर्थदंड तथा कश्मीरा को सात साल कारावास 2500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। फैसले के बाद से दोनों जेल में हैं। कश्मीरा के वकील ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट डबल बैंच में अपील कर सजा को स्थगित करने की मांग की जिसे खारिज कर दिया।
कश्मीरा की मदद से ही बोरों में भरकर लाश नाले में फेंकी थी
13 अप्रैल 2019 को हाट रोड पर खेल रहा पांच वर्षीय बालक लापता हो गया था। परिजन ने माणकचौक थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई। 23 अप्रैल को उसका शव घर के पीछे नाले के पास बोरी में बंद मिला था। चेहरे पर सेलोटेप लपेट कर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज किया। जांच में स्पष्ट हुआ कि आरोपी सोहेल उर्फ मोनू पिता अल्ताफ अंसारी ने कुकर्म करने के बाद बालक के चेहरे पर सेलो टेप लपेटकर हत्या कर दी और शव को प्लास्टिक के बोरे में बांधकर वाशिंग मशीन में छिपा दिया। सोहेल की बहन कश्मीरा ने वाशिंग मशीन में बालक की लाश देख ली थी। संदिग्ध सोहेल को पूछताछ के लिए पुलिस हाट की चौकी ले गई। सोहेल के निर्दोष होने का झांसा देकर कश्मीरा बालक के पिता को ले गई और पुलिस से सोहेल को छुड़ा लाई। इसके बाद सोहेल शादी में शामिल होने के लिए बहन कश्मीरा के साथ महू फिर खंडवा चला गया। वापस लौटने के बाद बहन कश्मीरा की मदद से प्लास्टिक के बोरे के साथ ही बारदाना के दो और बोरों में भरकर लाश को घर के पीछे नाले के किनारे फेंक दिया।
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