हर साल की तरह इस साल भी मछलियों के शिकार पर 16 जून से 15 अगस्त 2020 तक पावंदी लगा दी है। वर्षा ऋतु होने के कारण मत्स्याखेट निषेध किया गया है। इस अवधि में मत्स्याखेट मछली का विक्रय एवं परिवहन तथा विनियम पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मध्यप्रदेश मत्स्यद्योग अधिनियम 1948 की धारा 3 के तहत मप्र नदीय नियम 1972 के नियम 3(2) के तहत 15 अगस्त तक मत्स्याखेट/परिवहन में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश (मत्स्यक्षेत्र, संशोधन) अधिनियम के तहत कानूनी कार्रावाई की जाएगी। जिसमें एक वर्ष का कारावास और 5 हजार रूपए तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा।
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