जबलपुर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा नगर के भवन एवं भू-स्वामियों के अधिकारों एवं हितों को ध्यान में रखते हुए वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें लीगल फर्म लूथरा एंड लूथरा के वरिष्ठ वकील स्वर्णान्दू चटर्जी व अर्जुन सिंह ने जबलपुर के व्यवसायियों की शंकाओं का समाधान किया। इस संबंध में जबलपुर चेम्बर के चेयरमैन प्रेम दुबे ने बताया कि एक भवन स्वामी जिसने अपने भवन को किराए के माध्यम से कंपनियों को दिया है, वह भी कोविड-19 की आपदा से प्रभावित है, उसके भी व्यावसायिक/पारिवारिक खर्चे हैं। लेकिन ये कंपनियाँ इस मौके पर अनुचित लाभ हासिल करना चाह रही हैं। चेंबर के हिमांशु खरे ने बताया कि चेम्बर को इस आपदा के समय भवन एवं भू-स्वामियों तथा कंपनियों के बीच किराए को लेकर शिकायतें मिल रही थीं। बड़ी कंपनियाँ, ज्वाॅइंट वेंचर, फ्रैंचाइज़ी एवं बड़े ब्रांड, भवन स्वामियों पर किराया न लेने या किराए में कटौती का दबाव बना रहे हैं जो तीन महीने से लेकर एक वर्ष की अवधि तक है। वेबिनार में अनेक प्रकरणों का हवाला दिया गया जिसमें मुम्बई हाईकोर्ट में प्रतिभा सिंह केस के निर्णय के अनुसार भवन मालिक के पास किराया वसूली प्राप्त करने के सारे अधिकार होते हैं, कोरोना आपदा के लाॅकडाउन को फोर्स मेजूर में कवर नहीं किया जा सकता, किराए की वसूली को आपसी सहमति से कुछ महीने आगे बढ़ाया जा सकता है।
इस आयोजन में चेंबर के विश्वमोहन, पंकज माहेश्वरी, अरुण पवार, अमरप्रीत छाबड़ा, राकेश मदान, अनिल अग्रवाल, पवन समदड़िया सहित अन्य उपस्थित रहे।पी-2
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