अगर आपने किसी प्लॉट या फ्लैट का सौदा कर रखा है तो 30 जून तक उसकी रजिस्ट्री करा लें। इससे आपको स्टाम्प ड्यूटी में कुछ फायदा हो जाएगा। प्रदेश शासन में कोरोना वायरस के चलते स्टाम्प ड्यूटी में 0.5 फीसदी की राहत दी है। अगर किसी प्लाट या मकान की कीमत 5 लाख रुपए है तो उसकी रजिस्ट्री में ढाई हजार रुपए का फायदा होगा। कोरोना संक्रमण के चलते देशभर में चल रहे लॉक डाउन से लोगों के निजी व्यापार धंधे तो प्रभावित हुए ही हैं साथ में शासन का राजस्व भी प्रभावित हुआ है। राजस्व बढ़ाने के लिए प्रदेश शासन ने किसी भूमि भवन की रजिस्ट्री के दौरान लगने वाली स्टांप ड्यूटी में लोगों को राहत दी है। बता दें कि यह ड्यूटी अभी तीन फीसदी के हिसाब से ली जाती थी। प्रदेश शासन ने इसे 0.5 फीसदी कम कर दिया है। अब यह 2.5 फीसदी के हिसाब से लिया जाएगा। यानी अगर किसी प्लॉट या भवन की कीमत 5 लाख रुपए है तो क्रेता को सीधा ढाई हजार रुपए का फायदा होगा। जिला पंजीयक ने बताया की पूर्व में ₹एक लाख रुपए की कीमत की भूमि खरीद पर क्रेता को ₹3000 के स्टाम्प पंजीयन के लिए लगाने पढ़ते हैं। शासन के नए आदेश के बाद अब उसे ढाई हजार रुपए के स्टाम्प लगाने पड़ेंगे।
30 जून तक पंजीयन के दौरान मिलेगी छूट: जिला पंजीयक
जिला पंजीयक ने बताया पंजीयन के दौरान इस छूट का लाभ लोगों को 30 जून तक दिया जाएगा। इसके बाद शासन के नए निर्देशों के तहतपंजीयन होंगे।
गिरी है पंजीयन की संख्या जिला पंजीयक ने बताया कोरोना संक्रमण के कारण जिले में रजिस्ट्री ओं की संख्या में गिरावट आई है जिससे राजस्व प्रभावित हुआ है। राजस्व में बढ़ोतरी हो इसीलिए शासन ने यह छूटती है।
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