कामकाज, बाजार और कारोबार पर 44 दिनों का संक्रमण काल अब खत्म होने जा रहा है। लंबे अर्से के बाद सिस्टम पटरी पर लौटने वाला है। रेड जाेन होने के बावजूद रियायतों का पिटारा काफी बढ़ा है। सोमवार से सब्जी, दूध सहित अन्य जरूरी प्रतिष्ठानों की पाबंदी खत्म कर दी गई है। 33 फीसदी स्टाफ के साथ दफ्तरों में भी आज से कामकाज शुरू हो रहा है। इन सब के बीच समय की मियाद और सोशल डिस्टेंसिंग बेहद अहम होगी। शादी समारोह में भी अब (20) मेहमान जुट सकेंगे।
रेड जोन में आने वाले शहरों के लिये 4 मई से 17 मई तक के लगाये गये तीसरे चरण के लॉकडाउन से काफी कुछ रियायतें तय की गईं हैं। कलेक्टर भरत यादव ने इसके आदेश जारी किए हैं। शहर के लिये भी पाबंदियों के साथ कुछ छूट दी गई हैं, जिसमें सबसे बड़ी छूट यह है कि कामकाजी लोग सुबह 7 बजे से काम पर निकल सकेंगे, लेकिन उन्हें शाम 7 बजे से पहले घर लौटना होगा, इसी तरह शहर के बाजार भी खुल सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा, मास्क पहनना होगा और कंटेनमेंट क्षेत्र में व्यापार करने की अभी कोई परमीशन नहीं होगी। जो भी नियम तय किये गये हैं वे कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर के लिये हैं।
बेवजह, बिना काम घूमे तो होगी कार्रवाई राहत के बीच यदि कोई बेवजह व बिना काम के घूमते मिला तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। हालाँकि प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान जारी किए गए पास 17 मई तक मान्य किये हैं।
शराब दुकानें 17 मई तक रहेंगी बंद
शराब दुकानों को लेकर शासन स्तर से आदेश जारी हो गये हैं, इन्हें पूर्ण रूप से बंद ही रखा जाये। शराब दुकानें खोलने, शराब के परिवहन और भंडारण पर भी 17 मई तक पाबंदी लगाई गई है। इस दौरान आबकारी और पुलिस विभाग को भी सचेत किया गया है कि कहीं भी अगर शराब की अवैध बिक्री पाई जाती है तो तत्काल एक्शन लिया जाये। इसी तरह गुटखा और पान मसाला के पाउचों पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। गत दिवस शराब दुकानों को खोलने के निर्देश दिये गये थे, लेकिन रविवार को सीएम ने इन्हें बंद करने के निर्देश जारी किए, जिसे लेकर दिनभर चर्चाओं का दौर चला।
इन पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
सभी स्कूल-काॅलेज, कोचिंगबंद रहेंगी।
धार्मिक स्थल, पूजा स्थल आम जनता के लिये बंद रहेंगे।
नाई की दुकानें, सैलून व स्पा सेंटर नहीं खोले जा सकेंगे।
इन निर्देशों का करना होगा पालन
साेशल डिस्टेंसिंग का दो गज दूरी का पालन करना होगा।
∙सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है।
∙सार्वजनिक स्थलों पर 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे।
∙शादी समारोह में वर-वधू दोनों पक्षों से 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे।
∙मृत्यु संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे।
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