इंदौर में फिलहाल धर्मस्थल, शैक्षणिक संस्थान, मॉल, रेस्त्रां, सैलून, पॉर्लर, जिम, बार, स्वीमिंग पूल आदि नहीं खुल सकेंगे। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने यह आदेश जारी किया, पर कई रियायतें भी दी हैं। मध्य क्षेत्र के क्लॉथ मार्केट, मारोठिया, सियागंज आदि में थोक दुकानें ऑड-ईवन से खुलेंगी। बुधवार को दुकानों की नंबरिंग होगी और 11 जून से ऑड-ईवन पर ही इनका संचालन होगा। यहां ग्राहक नहीं आ सकेंगे, सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर लिए जाएंगे। शहरभर में ऑटो रिक्शा को दो सवारी के साथ चलाने की अनुमति दी गई है। 16 जून को आपदा समूह की बैठक में हालात का जायजा लेकर आगे फैसला होगा।
जोन-1 (मध्य क्षेत्र यानी राजबाड़ा, जेलरोड, सियागंज, मालगंज आदि)
- किराना दुकान पूर्ववत संचालित होंगी, सिर्फ फोन पर ही बुकिंग होगी। ग्राहक नहीं आएंगे।
- फल, सब्जी की ठेले, लोडिंग से ही आपूर्ति।
- डेयरी खुलेंगी, होम डिलीवरी ही हो सकेगी।
- होलसेल बाजार ऑड-ईवन पर खुलेंगे। इसमें क्लॉथ मार्केट, मारोठिया, बर्तन बाजार, जेलरोड, महारानी रोड, सियागंज, शास्त्री मार्केट शामिल हैं। यहां सुबह 10 से शाम 7 बजे तक फोन पर बुकिंग कर डिलीवरी होगी। रिटेल दुकान नहीं खुलेंगी।
इस तरह होगा ऑड-ईवन का फॉर्मूला
- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को विषम पते वाली दुकानें खुलेंगी (जैसे 1,3,5,7,9)
- मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को ईवन नंबर वाली दुकानें खुलेंगी। (जैसे 2,4,6, 8)
जोन-2 (मध्य क्षेत्र व नगरीय सीमा के 29 गांवों के बीच का एरिया)
दुकानें सुबह 10 से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी, 31 मई से मिली छूटें यथावत रहेंगी)
- ये दुकानें खुलेंगी : गारमेंट, साड़ी के शोरूम, टेलरिंग, प्लास्टिक सामग्री, बैग, होम एप्लायसेंस, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक आयटम्स, हार्डवेयर, मोटर्स, ऑटो पार्ट्स, ऑटो शोरूम, साइकिल, फोटोकॉपी, फोटोग्राफर्स, ट्रेवल एजेंसी।
- निजी दफ्तर 33% स्टाफ के साथ खुलेंगे।
- बैडमिंटन व लॉन टेनिस खेले जा सकेंगे।
- छोटी ग्वालटोली में टायर-ट्यूब की थोक दुकानें खुलेंगी। सिर्फ फोन पर ही ऑर्डर लेंगेे।
- रेस्त्रां से सिर्फ होम डिलीवरी ही होगी।
- होटलों के 50% कमरे खोल सकेंगे।
- मालवा मिल मंडी में फोन पर ऑर्डर ले सकेंगे।
- सभी उद्यान सुबह 5 से 9 बजे तक खुलेंगे।
जोन-3 (आउटर एरिया, नगरीय सीमा में शामिल 29 गांवों के लिए)
(इनका समय सुबह 8 से शाम 7 बजे का रहेगा)
- अति आवश्यक, सामान्य व निम्न आवश्यकता वाली वस्तुओं की दुकानों के साथ अन्य सभी दुकानें खुल सकेंगी।
- 50% क्षमता के साथ सभी निजी दफ्तर खुलेंगे।
- खेल सामग्री की दुकान संचालित हो सकेंगी
- वह सभी दुकान जो 31 मई के आदेश में नहीं थी, वह भी खुल सकेंगी।
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