कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए निवाड़ी जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था। जिला प्रशासन ने डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप निवाड़ी की बैठक मेें लॉकडाउन को चरण बद्ध तरीके से छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया है। जिसके तहत 9 से 17 मई की मध्य रात्रि तक जिले की सीमाएं सील रहेंगी और साप्ताहिक हाट बाजार बंद रहेंगे। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क पहने सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा सकेगा।
लॉकडाउन के दौरान आदेश में दी गई छूट, मुक्ति, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनिटाइजेशन, मास्क उपयोग के निर्देश, सुरक्षा के अन्य निर्देश के पालन पर ही मानी जाएगी। ऐसा न होने पर आदेश में दी गई छूट स्वत: ही निरस्त हो जाएगी। दोषी के खिलाफ आगे वर्णित प्रावधानों के तहत दांडिक कार्यवाही की जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा डिजास्टर मेनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह के आदेशानुसार निवाड़ी में 10 से 17 मई तक सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बाजार खोला जाएगा। जिले में लॉकडाउन 3.0 की शुरूआत से पूर्ण लॉकडाउन की कलेक्टर ने लागू किया था।
यहां प्रतिबंध लागू रहेगा
स्कूल, कोचिंग संस्थान, जिम, सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। किसी भी सामाजिक एवं धार्मिक आदि जमावड़े की अनुमति नहीं होगी। सभी मिठाई की दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल, सैलून, चाट के ठेले, अंडा, फाॅस्ट फूड, आईसक्रीम, पान, गुटखा दुकानें बंद रहेंगी। लोक परिवहन जिसमें बस, ऑटो 17 मई 2020 तक बंद रहेंगे। आरटीओ, टीकमगढ़ एक सप्ताह में लोक परिवहन शुरू करने, किराया के दर आदि पर प्रतिवेदन देंगे, जिसके बाद लोक परिवहन चालू करने पर निर्णय लिया जाएगा।
इनके लिए वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे
आंगनबाड़ी के हितग्राहियों को घर जाकर सामग्री पहुंचाने वाले वाहन और व्यक्ति और वन विभाग के नर्सरी, वन्यजीव, अग्निशमन, प्लांटेशन, पेट्रोलिंग जैसे कार्यों में लगे लोग सोशल डिस्टेंसिंग और सेनिटाइजेशन का पालन करते लगातार काम करने के लिए प्रतिबंध से मुक्त होंगे। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं थाना प्रभारी मुख्य मार्ग पर हर 3 से 5 किमी के अंतराल पर मालवाहन के चालकों के लिए एक-एक ढ़ाबा, होटल, रेस्टोरेंट खुलवाना सुनिश्चित करेंगे। इन स्थानों पर भोजन परोसने के लिए डिस्पोजेवल मटेरियल के बने प्लेट, गिलास आदि का उपयोग किया जाए। इसके बाद उन्हें किसी बड़े थैले में संग्रहित कर जलाकर नष्ट कर दिया जाए।
कंट्रोल रूम की व्यवस्था
जिले में कंट्रोल रूम 24X7 की व्यवस्था जनपद पंचायत निवाड़ी फोन नं. 07680-232114, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निवाड़ी मो. नंबर 7024780108 एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पृथ्वीपुर मो. नंबर 7999596785 स्थापित किया गया है। जिस पर बीमारी, आवश्यक सामग्री पूर्ति, आवश्यक अन्य मदद आदि की जानकारी दी जा सकती है। बैठक में सांसद डॉ. वीरेंद्र कुमार, निवाड़ी विधायक अनिल जैन, पुलिस अधीक्षक एमके श्रीवास्तव, एसडीएम निवाड़ी वंदना राजपूत सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
यह दुकानें प्रतिबंध से रहेंगी मुक्त
मेडिकल दुकान, अस्पताल, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाऊस, हार्वेस्टर, थ्रेसर, कृषि कार्य में लगे वाहन तथा कृषि यंत्रों की दुकानें खुली रहेगी। इमरजेंसी ड्यूटी अमला, पेट्रोल पंप, एलपीजी के प्रतिष्ठान, वाहन स्पेयर्स दुकान, वाहन मरम्मत दुकान, दाल, आटा मील, राशन दुकान, किराना, जनरल स्टोर, डेयरी ब्रेकरी, पोल्ट्री, बारदाना एवं पशु आहार की दुकानें खुलेगी। दूध विक्रेता, खाद, बीज, कीटनाशकों, इलेक्ट्रीकल, पंखे एवं सामान, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, बढ़ई, मोटर मैकेनिक, लेटर, निर्माण सामग्री, सीमेंट, लोहा, हार्डवेयर, बर्तन, ज्वेलरी शॉप, फर्नीचर, स्टूडियो, स्टेशनरी, सीएसी, एमपी ऑनलाइन, कियोस्क, मोबाइल रिपेयर, रिचार्ज, चश्मा, फुटवेयर, कपड़े आदि की दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी। साथ ही माल वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
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