हिरण का शिकार करने के मामले में मार्च में पकड़ाए एक आरोपी को गंभीर बीमार होने पर इलाज के लिए मिली जमानत के आधार पर जेल में बंद अन्य आरोपियों ने भी जमानत के लिए आवेदन लगा दिया। सुनवाई करते हुए बुधवार को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर ने आरोपी वसीम पिता प्यार मोहम्मद निवासी नई आबादी देवास व इरशाद अहमद शेख पिता शकील अहमद शेख निवासी कर्मचारी कॉलोनी देवास का जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि 23 मार्च को पुलिस ने आरोपियों से मृत कृष्ण मृग जब्त कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मामले में एक आरोपी को गंभीर रूप से बीमार होने पर उसे हाईकोर्ट ने सिर्फ उपचार के लिए अंतरिम राहत दे दी। इसकाे आधार मानकर अब अन्य आरोपियों ने भी जमानत के लिए आवेदन लगा दिए। बुधवार को दोनों आरोपियों के आवेदन की सुनवाई हुई। इस पर शासन की ओर से निर्मल सिंह चौहान अतिरिक्त लोक अभियोजक शाजापुर ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से तर्क प्रस्तुत कर इसका विरोध किया। कोर्ट ने सहमत होते हुए आरोपियों के जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर दिए।
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