सरकार ने ऐसी 25 श्रेणियां निर्धारित की हैं जिनके अंतर्गत आने वाले लोगों को राशन कार्ड न होने पर भी एक महीने का राशन नि:शुल्क दिया जाएगा। करोना कोटा के नाम पर एक माह का राशन 5 किलो प्रति व्यक्ति मिलेगा। इसमें चार किलो गेहूं और एक किलो चावल या पांच किलो गेहूं दिया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा भी 3 माह का निःशुल्क राशन प्रदान किया जाएगा।
अंत्योदय अन्न परिवार, बीपीएल परिवार, मप्र भ्रमण और अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक और उन पर आश्रित सदस्य, साइकल रिक्शा चालक कल्याण योजना और हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति एवं उनपर आश्रित सदस्य शामिल हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही आैर उनपर आश्रित सदस्य, अनाथ आश्रम, निराश्रित विकलांग, छात्रावासों के बच्चे और निःशुल्क संचालित वृद्ध आश्रमों के वृद्धजन इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अंतर्गत भूमिहीन और खेतिहर मजदूर के रूप में पंजीकृत व्यक्ति एवं उन पर आश्रित सदस्य भी इसमें शामिल किए गए हैंं। घरेलू कामकाजी महिलाएं, फेरी वाले, वनअधिकार पट्टेधारी, पंजीकृत कुली, मंडियों के लाइसेंसी हम्माल और तुलावटी, बंद मिलों में पूर्व श्रमिक, परिचय-पत्र धारी बीडी श्रमिक, भूमिहीन कोटवार, पंजीकृत बुनकर और शिल्पी, केश शिल्पी, पंजीकृत बहुविकलांग और मंदबुद्धि व्यक्ति, एचआईवी संक्रमित, अजा-अजजा के परिवार (वे प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का अधिकारी-कर्मचारी एवं आयकर दाता न हो), मछुआ सहकारी समितियों के अंतर्गत पंजीकृत सदस्य एवं परिवार इसमें शामिल हैं।
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