वर्ष 2020 में आयोजित लोक अदालतों में नगरीय निकायों में सरचार्ज से छूट मिलेगी। इसमें संपत्ति कर, जल कर, उपभोक्ता प्रभार आदि के अधिभार पर छूट दी जाएगी। 11 जुलाई, 12 सितंबर और 12 दिसंबर को लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। यह छूट लोक अदालतों में ही वर्ष 2019-20 तक की बकाया राशि पर दी जाएगी। छूट मिलने के बाद राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा कराई जा सकेगी, जिसमें से 50 फीसदी लोक अदालत की तारीख को ही जमा करना होगी।
इतनी मिलेगी छूट
- संपत्ति कर व अधिभार की राशि 50,000 रुपए तक बकाया होने पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट।
- संपत्ति कर व अधिभार की राशि 50,000 से एक लाख रुपए तक बकाया होने पर सरचार्ज में 50 प्रतिशत छूट।
- संपत्ति कर व अधिभार की राशि एक लाख रुपए से अधिक बकाया होने पर सरचार्ज में 25% छूट।
- जल कर व अधिभार की राशि 10000 रुपए तक बकाया होने पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट।
- जल कर व अधिभार की राशि 10000 से 50000 रुपए तक बकाया होने पर सरचार्ज में 75 प्रतिशत छूट
- - जल कर व अधिभार की राशि 50000 रुपए से ज्यादा बकाया होने पर सरचार्ज में 50 प्रतिशत छूट
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