खंडवा बायपास राेड पर एक दुकान से बिना लाइसेंस के खाद व पाैध संरक्षण कीटनाशक बेचने और पैकिंग की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कृषि विभाग की टीम ने मंगलवार दोपहर में छापामार कार्रवाई की। खाद व कीटनाशक पैकिंग सामग्री, खाली बाेतल, स्टीकर, बाेरियां आदि जब्त की गईं। स्टाॅक, रजिस्टर, बिल बुक, इनवाइस, फाइल, अधिकार पत्र, विक्रय अनुमति आदि भी माैके पर नहीं मिले। अधिकारियों ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराअाें में केस दर्ज कराने से सिविल लाइन थाना में आवेदन दिया है।
खंडवा बायपास राेड पर प्रोप्राइटर अरविंद भवरे के नाम से सांचीवाणी एग्राे केमिकल का संचालन किया जा रहा था। यहीं माैके दुकान सह गाेदाम बना हुआ है। मंगलवार काे दोपहर में सहायक संचालक अखिलेश पटेल, कपिल बेडा टीम के साथ यहां पहुंचे। टीम ने लाइसेंस पूछा, जाे माैके पर नहीं मिला। टीम काे करीब 1-1 लीटर क्षमता के करीब 1000 खाली पाउच मिले। 8-10 खाली सफेद कलर की बिना प्रिंट की बाेरियां मिलीं। कीटनाशक व खाद निर्माण में काम आने वाला कच्चा सामान भी यहां से मिला है।
टीम काे बड़े स्तर पर पैकिंग की आशंका
टीम काे कीटनाशक व खरपतवार नाशक की करीब 4-5 साै बाेतलें मिली हैं। इन पर लगाने के लिए रखे गए स्टीकर भी मिले हैं। माैके पर मिली सामग्री के आधार पर टीम काे आशंका है कि यहां पर बिना अनुमति व लाइसेंस के खाद, कीटनाशक की पैकिंग का भी काम हाेता हाेगा। दानेदार कच्चा सामान जाे खाद, कीटनाशक बनाने के काम आता है। जब्त किया है।
सांचीवाणी की लंबे समय से मिल रही थी शिकायतें
क्षेत्र के अन्य कीटनाशक व खाद विक्रेताओंं द्वारा सांचीवाणी एग्राे केमिकल द्वारा बिना अनुमति खाद आदि बेचने व नियम विरुद्ध पैकिंग की शिकायतें विभाग को मिल रही थी। इसके बावजूद प्रॉपराइटर अरविंद भवरे यह काराेबार कर रहा था। लगातार शिकायतें मिलने के बाद उप संचालक कृषि एमपीएस चंद्रावत ने मंगलवार काे टीम भेजी। जिसने पंचनामा बनाकर कार्रवाई की।
अनुमाेदन पर नायब तहसीलदार ने किया सील
टीम ने जांच प्रतिवेदन आगे की कार्रवाई के लिए डीडीए के जरिए कलेक्टर अनुराग वर्मा काे पेश किया। उनके अनुमोदन के बाद कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार महेंद्रसिंह चाैहान ने दुकान सह गाेदाम काे सील कर दिया। जिससे भीतर रखे किसी सामान काे इधर-उधर न किया जा सके। थाना प्रभारी एसआर धुर्वे ने कहा कि आवेदन जांच में लिया है।
टीम ने 5 सैंपल लिए, आज भेजेंगे लैब
दुकान सह गाेदाम से विभाग की जांच टीम ने विभिन्न प्रकार के 5 पाैध संरक्षण औषधियाें के सैंपल लिए हैं। इन्हें बुधवार काे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। इसके बाद यह खुलासा हाेगा कि ये मानक हैं या अमानक। जांच दल काे कीटनाशक व्यापार के लिए जरूरी स्टाॅक रजिस्टर, बिल बुक, इनवाइस, फाइल, अधिकार पत्र व विक्रय अनुमति पत्र भी नहीं मिले हैं। यह कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 9 व 13 का उल्लंघन है।
थाने में केस दर्ज कराने आवेदन भेजा है
खाद बेचने का लाइसेंस नहीं था। एनपीके 19:19:19 व 0:52:34 की पैकिंग के लिए खाली बाेतल, स्टीकर व निर्माण सामग्री मिली है। सामग्री इधर उधर न हाे, इसके लिए उस दुकान सह गाेदाम काे सील किया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत थाने में केस दर्ज कराने आवेदन भेजा है।
-एमपीएस चंद्रावत, डीडीए
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