केंद्रीय मूल्यांकन बाेर्ड भाेपाल के निर्देश पर 1 जुलाई से प्राॅपटी कीमताें काे लेकर नई गाइडलाइन लागू हाे चुकी है। जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में अब 1000 वर्गफीट पक्के मकान की रजिस्ट्री में 36000 रुपए अधिक लगेंगे। मकान खरीदने वालाें के लिए 6400 की बजाए 9500 रु. प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मूल्यांकन होगा। रजिस्ट्री शुल्क पूर्ववत ही रहेगा इसमें काेई वृद्धि न करते हुए निर्माण लागत में बढ़ाेतरी की गई है। पहले स्टाम्प अाैर पंजीयन शुल्क 74,250 रुपए था, अब 1,10,250 रुपए हाे गया है।
दुकान, गाेदाम की कीमत में भी 3100 रु. प्रति वर्ग मीटर की बढ़ाेतरी की गई है। यानी लाेकेशन के हिसाब से जिस दुकान या गाेदाम की जाे भी कीमत हाेगी उसे 3100 रु. बढ़ाकर अांका जाएगा। जिला पंजीयन कार्यालय के अनुसार गाइडलाइन लागू हाेने के 28 दिनाें में लगभग 60 से 65 रजिस्ट्रियां प्रतिदिन हाे रही हैं।
धार के जैतपुरा और नाैगांव काे न्यू प्लानिंग एरिया में शामिल किया
नए प्लानिंग एरिया में शामिल हुए शहर सहित जिले के कई क्षेत्राें काे फायदा हाेगा। शहर में जैतपुरा, नाैगांव काे नई प्लानिंग एरिया में शामिल किया गया है। इसी तरह देलमी, बदनावर के खेड़ा, बाग, टांडा, राजगढ़, मनावर का कष्ठली भी नए प्लानिंग एरिया का हिस्सा है। इन जगहाें पर आर्थिक व आवासीय गतिविधियां बढ़ रही हैं। कीमतें बढ़ने से विकास का दायरा बढ़ेगा। इससे नगर पालिका और शासन का राजस्व बढ़ेगा।
ऐसे समझें किस प्रकार बढ़ेगा उपभाेक्ता की जेब पर भार
धार के सर्विस प्रोवाइडर मदनलाल जैन के अनुसार 1000 वर्ग फीट के मकान की कीमत में 2 लाख 88 हजार रु. की वृद्धि हुई है। नई गाइडलाइन के अनुसार लाेगाें काे स्टाम्प शुल्क व पंजीयन शुल्क मिलाकर 36 हजार रु. अधिक देना होगा। पहले रजिस्ट्री के 74,250 रुपए लग रहे थे, अब बढ़ाेतरी के बाद 1 लाख 10250 रुपए लगेंगे। जैन के अनुसार 1000 वर्गफीट में 9500 का गुणा करने पर मार्केट वेल्यू अा जाएगी। इसमें साढ़े 12 प्रतिशत पंजीयन अाैर स्टाम्प शुल्क अाैर लगेगा। नई गाइड लाइन में मकान की निर्माण लागत बढ़ी है, प्लॉट की कीमत वही है। पहले 12 प्रतिशत पंजीयन शुल्क लग रहा था अब उसमें आंशिक बढ़ाेतरी कर 12.50 प्रतिशत कर दिया गया है।
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