तीन लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप से दोषमुक्त होने के बाद तत्कालीन सीएमएचओ डॉ. पुष्पेंद्र शर्मा ने 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस दिया है। बेड़दा डिस्पेंसरी के ड्रेसर रुस्तमसिंह द्वारा गांव में अवैध क्लीनिक चलाकर इलाज करने से दो बच्चों की मौत होने की शिकायत हुई थी। ड्रेसर रुस्तमसिंह क्लीनिक पर इलाज करते मिले और क्लीनिक पर सरकारी दवाएं मिलीं। जांच अधिकारी आरएन राजनवाल ने 15 सितंबर को सरवन थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। 16 सितंबर को लोकायुक्त निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव ने तीन लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में तत्कालीन सीएमएचओ डॉ पुष्पेन्द्र शर्मा को गिरफ्तार किया। 29 फरवरी 2020 को भ्रष्टाचार मामलों के विशेष न्यायाधीश राजेंद्रकुमार दक्षणि ने उन्हें बरी कर दिया। अभिभाषक सुरेशचंद्र अग्रवाल ने बताया कलेक्टर, लोकायुक्त के एसपी, डीएसपी, निरीक्षक, न्यायालयीन विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिक अधिकारी और स्वतंत्र गवाह के अलावा शिकायतकर्ता रुस्तमसिंह नरवरिया, उनकी बेटी डॉ. रितु पति गगन वर्मा, डॉ. राज दुलानी, डॉ. महेश मौर्य, डॉ. सुनील गंगराड़े को मानहानि की क्षतिपूर्ति के लिए नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में वे तथ्य दर्शाए हैं जिनसे फर्जी केस बनाने के षड्यंत्र का आरोप सिद्ध होता है। Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today


तीन लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप से दोषमुक्त होने के बाद तत्कालीन सीएमएचओ डॉ. पुष्पेंद्र शर्मा ने 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस दिया है।

बेड़दा डिस्पेंसरी के ड्रेसर रुस्तमसिंह द्वारा गांव में अवैध क्लीनिक चलाकर इलाज करने से दो बच्चों की मौत होने की शिकायत हुई थी। ड्रेसर रुस्तमसिंह क्लीनिक पर इलाज करते मिले और क्लीनिक पर सरकारी दवाएं मिलीं। जांच अधिकारी आरएन राजनवाल ने 15 सितंबर को सरवन थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। 16 सितंबर को लोकायुक्त निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव ने तीन लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में तत्कालीन सीएमएचओ डॉ पुष्पेन्द्र शर्मा को गिरफ्तार किया। 29 फरवरी 2020 को भ्रष्टाचार मामलों के विशेष न्यायाधीश राजेंद्रकुमार दक्षणि ने उन्हें बरी कर दिया।

अभिभाषक सुरेशचंद्र अग्रवाल ने बताया कलेक्टर, लोकायुक्त के एसपी, डीएसपी, निरीक्षक, न्यायालयीन विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिक अधिकारी और स्वतंत्र गवाह के अलावा शिकायतकर्ता रुस्तमसिंह नरवरिया, उनकी बेटी डॉ. रितु पति गगन वर्मा, डॉ. राज दुलानी, डॉ. महेश मौर्य, डॉ. सुनील गंगराड़े को मानहानि की क्षतिपूर्ति के लिए नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में वे तथ्य दर्शाए हैं जिनसे फर्जी केस बनाने के षड्यंत्र का आरोप सिद्ध होता है।



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