रतलाम के ऑरेंज श्रेणी में होने से टोटल लॉकडाउन 3.0 (4 मई से 17 मई) में प्रशासन ने राई सी राहत यानी बहुत कम छूट दी है। नमकीन के शौकीनों के शहर में नमकीन की दुकानें फिर भी नहीं खुलेगी। सोना व साड़ी के लिए भी लंबा इंतजार करना होगा। सोमवार से किराने की सभी दुकानें खुलेंगी लेकिन खरीदारी क्षेत्र की स्टैंड अलोन (एकल) यानी मोहल्ले की दुकान से करना पड़ेगी। मुख्य बाजार की दुकानों से होम डिलीवरी और गांवों में सप्लाय ही हो सकेगी। मोबाइल रिपेयर व मोबाइल रिचार्ज की दुकानें भी गली-मोहल्लों की ही खुलेगी। इस छूट में सबसे बड़ी राहत निर्माणाधीन मकानवालों को मिली है। वे अधूरा निर्माण पूरा करवा सकेंगे। मेडिकल स्टोर, अस्पताल, पैथोलॉजी लैब, निजी क्लीनिक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। दो पहिया व चार पहिया वाहन से आना-जाना प्रतिबंधित है, सिर्फ इमरजेंसी में ही उपयोग कर सकेंगे।
कलेक्टर रुचिका चौहान का कहना है मास्क लगाने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। जो दुकानदार या व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे उनके खिलाफ धारा 188 में कार्रवाई की जाएगी।
शादी में 40 और अंतिम संस्कार में 15 लोग शामिल हो सकेंगे
यह सुविधाएं मिलेंगी
{ किराना : सभी किराना दुकानें सुबह 11 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी लेकिन ग्राहक मुख्य बाजार की दुकान पर नहीं जा सकेंगे। गली-मोहल्ले की दुकानों से ही खरीदारी करना होगी। मुख्य बाजार की दुकानों से होम डिलीवरी के साथ ग्रामीण क्षेत्र में सप्लाय हो सकेगी।
मोबाइल : मोबाइल रिपेयर व रिचार्ज की वो दुकानें जो गली-मोहल्ले में है वही खुल सकेंगी। मुख्य बाजारों की दुकानें नहीं खुलेगी।
स्वास्थ्य सुविधा : मेडिकल स्टोर, अस्पताल, पैथोलॉजी लैब, निजी क्लीनिक, दवाई उद्योग प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
मकान निर्माण : नगरीय क्षेत्र में निर्माणाधीन मकानों को पूरा करवाया जा सकेगा। इसमें स्थानीय मजदूरों का उपयोग करें। यदि मजदूर बाहरी हुए तो रहने की व्यवस्था करना होगा। नए निर्माण प्रतिबंधित रहेंगे।
बिल्डिंग मटेरियल : रेत, गिट्टी, सीमेंट, टाइल्स की होम डिलीवरी हो सकेगी।
स्टेशनरी : सभी दुकानें खुलेंगी लेकिन होम डिलीवरी ही हो सकेगी।
ट्रांसपोर्ट : 33 फीसदी स्टाफ के साथ सुबह 11 से 5 बजे तक ऑफिस खोल सकेंगे।
चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स सलाहकार : 33 फीसदी स्टाफ के साथ सुबह 11 से शाम 5 बजे तक ऑफिस खोल सकेंगे।
पशु आहार : पशु आहार की दुकानें सुबह 11 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी।
कृषि : कृषि उपकरण, ट्रैक्टर सुधारने की दुकान, कृषि उपकरण, खाद, बीज, पौध संरक्षण औषधि विक्रय केंद्र खुले सुबह 11 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे।
यह नहीं खुलेंगे
सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, मैरिज गार्डन, सार्वजनिक पुस्तकालय, वॉटर पार्क, जिम, खेल परिसर, शॉपिंग मॉल, नमकीन-मिठाई की दुकानें, ज्लैवर्स, साड़ी व कपड़े की दुकानें।
धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक समारोह नहीं हो सकेंगे |
जिले में किसी तरह के धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक समारोह नहीं हो सकेंगे।
सीमाएं सील रहेंगी और बिना अनुमति जिले से बाहर आ-जा न सकेंगे।
जिले की सीमाएं सील रहगी।
रेल व सड़क मार्ग से कोई भी बिना अनुमति जिला से बाहर नहीं जा सकेगा और नहीं आ सकेगा।
ये सुविधाएं पहले से ही मिल रही है
सब्जी, फल : सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होम डिलीवरी।
दूध : सांची दूध व अन्य बंधियां घर-घर बंट रही है।
एलपीजी गैस : एलपीजी गैस की होम डिलीवरी।
बैंक : शहर में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 9 से शाम 4 बजे तक खुलेंगे।
इलेक्ट्रिशियन : इलेक्ट्रीक सामानों की मरम्मत के लिए होम सर्विस दे सकेंगे।
पानी : आरओ वॉटर की होम डिलीवरी हो सकेगी।
चश्मे : चश्मे की दुकानें सुबह 11 से 5 बजे तक खुल रही है, इसे यथावत रखा गया है।
खाने के पैकेट : जरूरतमंदों को खाने के पैकेट प्रशासन व सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से बांटे जा सकेंगे।
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