स्कूल की छात्रा के साथ गैंगरेप के चर्चित मामले में आरोपी शकील खान की जमानत याचिका पॉक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश साबिर अहमद खान ने बुधवार को निरस्त कर दी। आरोपी ने स्टेशन रोड स्थित आशीर्वाद होटल में अपने नाम से कमरा बुक करवाया और निगरानी के लिए कमरे के बाहर खड़ा था। कमरा बुक करवाने के लिए दिया आईडी कार्ड और होटल के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज जब्त कर पुलिस ने शकील तथा अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। प्रकरण के एक आरोपी प्रदीप अग्रवाल को जमानत मिलने का तर्क देकर आरोपी के अभिभाषक ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था।
शहर के प्रतिष्ठित स्कूल की छात्रा से गैंगरेप का मामला 24 सितंबर 2019 को सामने आया था। दो सहपाठी छात्रों ने ब्लैकमेल कर स्कूली छात्रा से उसके घर में और दूसरी बार होटल में ले जाकर ज्यादती की। पुलिस ने दोनों नाबालिग के अलावा होटल लीज धारक, दो मैनेजर, एक कर्मचारी तथा होटल का कमरा बुक करवाने वाले शकील पिता शरीफ खान (23) निवासी होमगार्ड कॉलोनी को गिरफ्तार किया। आरोपी लीज धारक प्रदीप अग्रवाल की जमानत हो चुकी है।
विशेष लोक अभियोजक सीमा शर्मा ने बताया शकील की ओर से प्रस्तुत आवेदन में उसके पिता की मौत के बाद माता के गंभीर बीमार होने तथा प्रकरण के एक आरोपी की जमानत होने का तर्क देकर जमानत चाही थी। आवेदन पर मंगलवार काे हुई बहस में विशेष लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोपी शकील ने आधार कार्ड से होटल का कमरा नंबर 108 बुक करवाया जहां छात्रा के साथ ज्यादती हुई। न्यायाधीश साबिर अहमद खान ने माना कि शकील को अपराध होने की पूर्व जानकारी थी। शकील की भूमिका अधिक गंभीर है। सह आरोपी प्रदीप का प्रकरण शकील के आरोप से भिन्न है। इस पर आवेदन निरस्त करने के आदेश दिए गए।
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