लॉकडाउन के बाद मुख्य सूचना आयुक्त एके शुक्ला ने पहला आदेश जारी करते हुए तत्कालीन सीएमएचओ डॉ. सुधीर जैसानी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह राशि उन्हें सूचना आयाेग में एक माह के अंदर जमा कराना हाेगी।
आयुक्त ने जैसानी को जानबूझकर जानकारी न देने का दोषी माना है। नेहरू नगर निवासी मुकेश पंजाबी ने सूचना के अधिकार के तहत रोगी कल्याण समिति की बैठक, बैंक स्टेटमेंट की कॉपी सहित 12 बिंदुओं पर 16 नवंबर 2017 को जानकारी मांगी थी। तय समय-सीमा में जब जानकारी नहीं दी गई तो डाॅ. जैसानी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इस पर सीएमएचओ कार्यालय से प्रभारी लिपिक सुनीता शुक्ला ने उपस्थित होकर आयोग को बताया कि कुछ जानकारी पर टीप नहीं होने की वजह से सूचना देने में देरी हुई है। उन्हाेंने आयोग में डॉ. जैसानी द्वारा दिए गए उत्तर की मूल प्रति भी प्रस्तुत की। मुख्य सूचना आयुक्त ने दोनों पक्षों काे सुनने के बाद पाया कि डॉ. जैसानी ने सूचना के अधिकार कानून का उल्लंघन किया है। जैसानी वर्तमान में क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं कार्यालय में उपसंचालक के पद पर पदस्थ हैं।
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