बैंक से अधिक कैश निकासी रोकने के लिए केंद्र ने एक जुलाई से लागू किए गए टीडीएस नियम को लेकर कुछ बैंकों ने कारोबारियों को नोटिस जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि वह अधिक भुगतान पर आए नियम को देखते हुए टीडीएस काटेंगे। इससे कारोबारियों में खासकर मंडी कारोबारियों में नाराजगी है, उनका कहना है कि एक ओर सरकार किसानों को दो लाख रुपए तक के नकद भुगतान की बात कहती है, वहीं निकासी को लेकर टीडीएस काटने के नियम ला रही है, इससे एक बार फिर कारोबार पर असर पड़ेगा। सीए कीर्ति जोशी ने बताया, ऐसे खाताधारक जिन्होंने तीन वर्ष में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दाखिल किया हो और वह 20 लाख रुपए से अधिक व एक करोड़ से कम राशि नकद निकालते हैं तो उन्हें दो फीसदी की दर से टीडीएस लगेगा और एक करोड़ से अधिक निकासी पर पांच फीसदी की दर से टीडीएस कटेगा। वहीं ऐसे खाताधारक जिन्होंने गत तीन वर्षों में नियमित रूप से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया हो उन्हें एक वित्तीय वर्ष में एक करोड़ से अधिक निकाली गई रकम पर 2% की दर से टीडीएस लगेगा। यानी यदि वह एक करोड़ दस लाख रुपए निकालता है तो दस लाख का दो फीसदी टीडीएस कटेगा। ऐसे सेक्टर जहां पर नकद में काफी भुगतान होता है, उन्हें इस नियम को लेकर समस्या आएगी और जो रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, उन्हें इसे लेकर विशेष सावधानी रखनी होगी। Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today


बैंक से अधिक कैश निकासी रोकने के लिए केंद्र ने एक जुलाई से लागू किए गए टीडीएस नियम को लेकर कुछ बैंकों ने कारोबारियों को नोटिस जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि वह अधिक भुगतान पर आए नियम को देखते हुए टीडीएस काटेंगे। इससे कारोबारियों में खासकर मंडी कारोबारियों में नाराजगी है, उनका कहना है कि एक ओर सरकार किसानों को दो लाख रुपए तक के नकद भुगतान की बात कहती है, वहीं निकासी को लेकर टीडीएस काटने के नियम ला रही है, इससे एक बार फिर कारोबार पर असर पड़ेगा।

सीए कीर्ति जोशी ने बताया, ऐसे खाताधारक जिन्होंने तीन वर्ष में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दाखिल किया हो और वह 20 लाख रुपए से अधिक व एक करोड़ से कम राशि नकद निकालते हैं तो उन्हें दो फीसदी की दर से टीडीएस लगेगा और एक करोड़ से अधिक निकासी पर पांच फीसदी की दर से टीडीएस कटेगा। वहीं ऐसे खाताधारक जिन्होंने गत तीन वर्षों में नियमित रूप से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया हो उन्हें एक वित्तीय वर्ष में एक करोड़ से अधिक निकाली गई रकम पर 2% की दर से टीडीएस लगेगा। यानी यदि वह एक करोड़ दस लाख रुपए निकालता है तो दस लाख का दो फीसदी टीडीएस कटेगा। ऐसे सेक्टर जहां पर नकद में काफी भुगतान होता है, उन्हें इस नियम को लेकर समस्या आएगी और जो रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, उन्हें इसे लेकर विशेष सावधानी रखनी होगी।



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