आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त जगदीश राठी के निलंबन को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने 3 जून को इसके आदेश जारी किए हैं। इससे अब राठी सहायक आयुक्त होंगे।
नामली में जहरीली शराब कांड मामले में वाणिज्यकर विभाग के उप सचिव एसडी रिछारिया ने 6 मई को सहायक आयुक्त राठी को सस्पेंड कर दिया था।
निलंबन के खिलाफ राठी ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। इस पर हाईकोर्ट ने उन्हें स्टे जारी किया था। इसके बाद 3 जून को हाईकोर्ट ने निलंबन को ही रद्द कर दिया है। शासन के पक्ष को सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने राठी का निलंबन आदेश निरस्त किया है। वहीं राठी के निलंबन पर उनकी जगह नियुक्त की सहायक आयुक्त को अन्यत्र पदस्थ करने के लिए हाईकोर्ट ने शासन को निर्देशित किया।
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