शिक्षा विभाग ने उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर नया नियम लागू किया है। इस नियम के लागू होने से अतिथि शिक्षक के कार्य के साथ नियमित छात्र के रूप में डिग्री हासिल करने वाले अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएँगे। अतिथि शिक्षक विनोद कुमार, नीरज नागरिया और रामगोपाल पटेल ने बताया कि भर्ती में अतिथि शिक्षकों को 25 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। वर्ष 2018 में राजपत्र में जारी भर्ती नियम में ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई थी लेकिन दस्तावेज सत्यापन के 8 दिन पहले 23 जून को शिक्षा विभाग ने नया नियम जारी कर दिया। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा विभाग अतिथि शिक्षकों को बाहर करने के लिए साजिश कर रहा है। इस साजिश का विरोध किया जाएगा।
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