शक्तिपीठ हरसिद्धि मंदिर मंगलवार दोपहर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया। आदेश जारी होते ही मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं को प्रवेश शुरू कर दिया। इधर गुरुद्वारों, मस्जिदों और मसीह मंदिर चर्च में भी सफाई और सैनिटाइजेशन कराया गया। मंगलवार को सुबह कलेक्टर द्वारा जारी आदेश सोशल मीडिया से सभी धर्मस्थलों की समितियों को भेजे जाने के बाद इन्हें खोलने की तैयारी शुरू हुई। कलेक्टर आशीष सिंह ने 36 शर्तों के साथ नगर निगम सीमा के कंटेनमेंट एरिया के बाहर के सभी धर्म स्थलों को खोलने के आदेश दिए हैं। मंगलवार को सबसे पहले हरसिद्धि मंदिर दोपहर 1 बजे खोल दिया गया। प्रबंधक अवधेश जोशी ने बताया प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर की व्यवस्था की है। मंगलनाथ मंदिर के प्रबंधक एनएस राठौर ने बताया सैनिटाइजेशन करा रहे हैं। चिंतामन गणेश के प्रबंधक अभिषेक शर्मा के अनुसार शाम को दर्शन शुरू करा दिए।
चर्च खोलकर सफाई कराई और सैनिटाइजेशन कराया
मसीह मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष विजय हरी के अनुसार मंगलवार को चर्च खुलवा कर सफाई और सैनिटाइजेशन कराया है। चर्च में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की व्यवस्था भी की है। शहर काजी खलीकुर्रहमान के अनुसार मस्जिदों में भी सफाई आदि कराई है।
आदेश मिलने से पर्व-त्योहारों के आयोजन भी हो सकेंगे
दिगंबर जैन समाज के अनिल गंगवाल ने कहा अब तक दी गई अनुमतियों से समाजों में विरोधाभास हो रहा था। अब सभी को समान रूप से खोलने के आदेश मिलने से पर्व-त्योहारों के आयोजन हो सकेंगे। प्रशासनिक आदेश में 36 तरह की शर्तों का उल्लेख है।
सुबह 5.30 से रात 9 बजे तक का समय तय किया
प्रशासन ने धर्मस्थलों को खोलने के लिए समय सीमा तय की है। वे सुबह 5.30 से रात 9 बजे तक ही खुले रहेंगे। धर्मस्थलों पर प्रशासन के नियमों व निर्देशों की जानकारी देने के लिए बोर्ड लगाए जाएंगे। कोरोना से बचाव के संदेशों का प्रसारण भी किया जाएगा।
मास्क पहनकर नहीं आए तो प्रवेश भी नहीं मिलेगा
- > 65 साल के वृद्ध, 10 साल से छोटे बच्चे, बीमार व गर्भवती महिलाओं को प्रवेश नहीं।
- मास्क अनिवार्य, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे।
- प्रबंधन थर्म स्क्रीनिंग व सैनिटाइजर की व्यवस्था करेगा।
- जूते-चप्पल श्रद्धालु स्वयं की गाड़ी में उतार कर आएं या निर्धारित स्टैंड पर स्वयं रखें।
- मूर्ति व धार्मिक ग्रंथों को छूने, घंटी बजाने की अनुमति नहीं।
- प्रसाद, चरणामृत आदि का वितरण नहीं होगा।
- जल, फूल, अगरबत्ती, नारियल, चादर, चुनरी चढ़ाने की अनुमति नहीं।
- धर्म स्थलों को सैनिटाइज कराने की व्यवस्था होगी।
- केंद्र, राज्य सरकार व विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइड लाइन का पालन अनिवार्य करना होगा।
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