आयरन ओर का अवैध उत्खनन कर करोड़ों रुपये का खनिज निकालने वाले ब्रोकन हिल माइनिंग कंपनी के जसजीत सिंह वालिया की फाइल कलेक्टर के पास पहुँच गई है। खनिज विभाग ने कलेक्टर कोर्ट में प्रकरण दर्ज करते हुए शासकीय और वन भूमि महगवाँ और चिन्नौटा में अवैध उत्खनन करने वाले पर लगभग 85 करोड़ रुपये का जुर्माना लग सकता है। प्रकरण में नोटिस भी जारी हो गए हैं जिसमें अब अग्रिम कार्यवाही कलेक्टर द्वारा की जाएगी। खनिज विभाग ने जो प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया है, उसमें चिन्नौटा में आयरन ओर के अवैध उत्खनन पर बाजार दर से खोदी गई जमीन पर 7 करोड़ 49 लाख रुपये का जुर्माना प्रस्तावित किया है। इसी तरह महगवाँ में आयरन ओर की खदान की खुदाई पर 1 करोड़ 5 लाख रुपये की जुर्माना राशि प्रस्तावित की है। अगर जिला दण्डाधिकारी भरत यादव ने इस जुर्माने के अलावा 10 गुना पेनाल्टी लगाई तो यह बढ़कर चिन्नौटा में लगभग 75 करोड़ और महगवाँ में लगभग साढ़े 10 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। नोटिस में कहा गया है कि अगर संबंधित राशि समय-सीमा में जमा नहीं की तो दूसरी न्यायालयीन कार्यवाही की जाएगी। 5 एकड़ वन भूमि खसरे में दर्ज| अवैध उत्खनन को लेकर वन विभाग द्वारा यही कहा जा रहा है कि उनकी जमीन पर खनन नहीं हुआ है। वहीं खनिज विभाग का कहना है कि चिन्नौटा में स्थित 5 एकड़ भूमि राजस्व रिकॉर्ड और खसरे में वन विभाग के नाम पर ही दर्ज है। महगवाँ और चिन्नौटा में आयरन ओर की खोदी गई खदान का प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय ने संबंधित को नोटिस जारी कर जवाब देने कहा है। एसएस बघेल, जिला खनिज अधिकारी Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today File reached to collector, notice issued, penalty may be up to 85 crores


आयरन ओर का अवैध उत्खनन कर करोड़ों रुपये का खनिज निकालने वाले ब्रोकन हिल माइनिंग कंपनी के जसजीत सिंह वालिया की फाइल कलेक्टर के पास पहुँच गई है। खनिज विभाग ने कलेक्टर कोर्ट में प्रकरण दर्ज करते हुए शासकीय और वन भूमि महगवाँ और चिन्नौटा में अवैध उत्खनन करने वाले पर लगभग 85 करोड़ रुपये का जुर्माना लग सकता है। प्रकरण में नोटिस भी जारी हो गए हैं जिसमें अब अग्रिम कार्यवाही कलेक्टर द्वारा की जाएगी। खनिज विभाग ने जो प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया है, उसमें चिन्नौटा में आयरन ओर के अवैध उत्खनन पर बाजार दर से खोदी गई जमीन पर 7 करोड़ 49 लाख रुपये का जुर्माना प्रस्तावित किया है। इसी तरह महगवाँ में आयरन ओर की खदान की खुदाई पर 1 करोड़ 5 लाख रुपये की जुर्माना राशि प्रस्तावित की है। अगर जिला दण्डाधिकारी भरत यादव ने इस जुर्माने के अलावा 10 गुना पेनाल्टी लगाई तो यह बढ़कर चिन्नौटा में लगभग 75 करोड़ और महगवाँ में लगभग साढ़े 10 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। नोटिस में कहा गया है कि अगर संबंधित राशि समय-सीमा में जमा नहीं की तो दूसरी न्यायालयीन कार्यवाही की जाएगी।

5 एकड़ वन भूमि खसरे में दर्ज| अवैध उत्खनन को लेकर वन विभाग द्वारा यही कहा जा रहा है कि उनकी जमीन पर खनन नहीं हुआ है। वहीं खनिज विभाग का कहना है कि चिन्नौटा में स्थित 5 एकड़ भूमि राजस्व रिकॉर्ड और खसरे में वन विभाग के नाम पर ही दर्ज है।
महगवाँ और चिन्नौटा में आयरन ओर की खोदी गई खदान का प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय ने संबंधित को नोटिस जारी कर जवाब देने कहा है।
एसएस बघेल, जिला खनिज अधिकारी



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