ओबीसी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण की सीमा 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी किए जाने की संवैधानिकता को चुनौती देने वाले मामलों पर हाईकोर्ट में अब 23 सितंबर को सुनवाई होगी। मंगलवार को जस्टिस संजय यादव और जस्टिस बीके श्रीवास्तव की युगलपीठ ने 19 मार्च 2019 को कॉलेजों में होने वाले दाखिलों में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने पर लगाई गई रोक को बरकरार रखा है।
हालांकि युगलपीठ द्वारा सुनवाई के बाद दिए गए विस्तृत आदेश की फिलहाल प्रतीक्षा है। जबलपुर की छात्रा अशिता दुबे व अन्य की ओर से दायर इन मामलों में राज्य सरकार द्वारा 8 मार्च 2019 को जारी संशोधन अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है।
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