रहवासियों की शिकायत पर सुनवाई करने के बाद एसडीएम कोर्ट ने शालीमार टाउनशिप को-ऑपरेटिव सोसायटी में प्रशासक नियुक्त करने के आदेश दे दिए हैं। एसडीएम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पाया कि सोसायटी नियमों के अनुसार संचालित नहीं हो रही है और वित्तीय अनियमितता भी है। आदेश से एक माह के भीतर सोसायटी की एजीएम होगी। इसमें रहवासियों को वित्तीय मामलों की और सोसायटी के नियमों की जानकारी दी जाएगी। नए नियमों से चुनाव संपन्न कराए जाएंंगे और तीन माह के भीतर पालन प्रतिवेदन रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे। रहवासी संघ ने संस्था अध्यक्ष संदीप भाले पर आरोप लगाते हुए एसडीएम अंशुल खरे को शिकायत की ‌थी। इसमें कहा गया था कि सोसायटी मनमाने तरीके से काम कर रही है और भुगतान, राशि संग्रहण आदि सभी नियमों के परे जाकर हो रहे हैं। शिकायतों के बाद एडीएम ने प्रकरण दर्ज कर सुनवाई की थी, जिसमें अब सोसायटी को भंग कर प्रशासक नियुक्त करने के आदेश हो गए हैं। Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today


रहवासियों की शिकायत पर सुनवाई करने के बाद एसडीएम कोर्ट ने शालीमार टाउनशिप को-ऑपरेटिव सोसायटी में प्रशासक नियुक्त करने के आदेश दे दिए हैं। एसडीएम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पाया कि सोसायटी नियमों के अनुसार संचालित नहीं हो रही है और वित्तीय अनियमितता भी है। आदेश से एक माह के भीतर सोसायटी की एजीएम होगी। इसमें रहवासियों को वित्तीय मामलों की और सोसायटी के नियमों की जानकारी दी जाएगी। नए नियमों से चुनाव संपन्न कराए जाएंंगे और तीन माह के भीतर पालन प्रतिवेदन रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे। रहवासी संघ ने संस्था अध्यक्ष संदीप भाले पर आरोप लगाते हुए एसडीएम अंशुल खरे को शिकायत की ‌थी। इसमें कहा गया था कि सोसायटी मनमाने तरीके से काम कर रही है और भुगतान, राशि संग्रहण आदि सभी नियमों के परे जाकर हो रहे हैं। शिकायतों के बाद एडीएम ने प्रकरण दर्ज कर सुनवाई की थी, जिसमें अब सोसायटी को भंग कर प्रशासक नियुक्त करने के आदेश हो गए हैं।



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today


from Dainik Bhaskar https://ift.tt/3kVKjsk
via IFTTT

No comments:

Post a Comment