आबकारी विभाग के आयुक्त ने मध्यप्रदेश के सभी सहायक आबकारी आयुक्त जिला अधिकारी के नाम से शुक्रवार को आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा कि लाइसेंसी विदेशी मदिरा दुकानों पर विक्रय दरें लिखना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी देसी मदिरा दुकानों पर विक्रय दर लिखने का प्रावधान है।
इसी प्रकार विदेशी मदिरा दुकानों पर भी ब्रांड व लेवल के अनुसार शराब के विक्रय की दरों की सूची लगाई जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि दुकान के बाहर बोर्ड पर स्पष्ट रूप से पठनीय तरीके से विक्रय दरें दर्शाई जाएं। यह बोर्ड सार्वजनिक रूप से सभी को दिखाई देना चाहिए। इसकी व्यवस्था 3 दिन में की जाएं। ऐसा ना होने पर संबंधित ठेका संचालक के खिलाफ आबकारी अधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
मालूम हो कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लागू किए लॉकडाउन के दौरान कई शराब ठेकेदारों ने दोगुनी कीमत में शराब का विक्रय किया था। जिसकी लगातार शिकायतें शासन स्तर तक पहुंची थी। इसके बाद यह आदेश जारी हुआ है।
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