शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर सभी रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद संपूर्ण लॉकडाउन में छूट दी गई है। कलेक्टर ने सोमवार को जो आदेश जारी करते हुए जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी थी वे दुकानें फिर से खुल सकेंगी। इस आदेश के बाद कोरोना संक्रमण के चलते ठप पड़ी आर्थिक गतिविधियों को इससे कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। शुक्रवार को कलेक्टर डाॅ. मंजू शर्मा ने आदेश जारी किया। इसमें ग्रामीण इलाकों में अब सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति जारी की गई। हालाकि जो अनुमति जारी की गई है वह 5 दिन पहले ही जारी कर दिए थे। लेकिन उसी दिन भोपाल में ईसागढ़ महिला के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद निरस्त कर दिए गए थे। शहरी क्षेत्र में जिन दुकानों को खोलने का आदेश जारी किया गया है वे दुकानें सुबह 11 से शाम 4 बजे तक ही खुल सकेंगी। दुकानदारों को मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। इस दौरान दुकान पर 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। नगरीय क्षेत्र में इन दुकानों को खोलने की मिली परमिशन नेत्र जांच एवं उपकरण, ऑप्टीकल्स, नजर के चश्में बनाने एवं बेचने से संबंधित दुकानें इलेक्ट्रिक्लस, इलेक्ट्रॉनिक्स विक्रय एवं सर्विस सेंटर। हार्डवेयर, प्लायवुड, सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें। नमकीन, बेकरी, बिस्किट आदि के विक्रय से संबंधित दुकानें। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में खनिज क्रेशर के संचालन की अनुमति सुबह 11 से शाम 4 बजे तक दी गई है। ये प्रतिष्ठान रहेंगे बंद- जिले में सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेंट, हेयरकट सैलून, पार्लर, पान, गुटखा, बीड़ी, शराब की दुकानें बंद रहेंगी। Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today All shops will open in villages from today, permitting bakery with glasses, hardware electricals and electronics in the city


शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर सभी रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद संपूर्ण लॉकडाउन में छूट दी गई है। कलेक्टर ने सोमवार को जो आदेश जारी करते हुए जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी थी वे दुकानें फिर से खुल सकेंगी। इस आदेश के बाद कोरोना संक्रमण के चलते ठप पड़ी आर्थिक गतिविधियों को इससे कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है।
शुक्रवार को कलेक्टर डाॅ. मंजू शर्मा ने आदेश जारी किया। इसमें ग्रामीण इलाकों में अब सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति जारी की गई। हालाकि जो अनुमति जारी की गई है वह 5 दिन पहले ही जारी कर दिए थे। लेकिन उसी दिन भोपाल में ईसागढ़ महिला के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद निरस्त कर दिए गए थे। शहरी क्षेत्र में जिन दुकानों को खोलने का आदेश जारी किया गया है वे दुकानें सुबह 11 से शाम 4 बजे तक ही खुल सकेंगी। दुकानदारों को मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। इस दौरान दुकान पर 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे।

नगरीय क्षेत्र में इन दुकानों को खोलने की मिली परमिशन

नेत्र जांच एवं उपकरण, ऑप्टीकल्स, नजर के चश्में बनाने एवं बेचने से संबंधित दुकानें

इलेक्ट्रिक्लस, इलेक्ट्रॉनिक्स विक्रय एवं सर्विस सेंटर।

हार्डवेयर, प्लायवुड, सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें।

नमकीन, बेकरी, बिस्किट आदि के विक्रय से संबंधित दुकानें।

ग्रामीण क्षेत्रों में

ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति दी जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में खनिज क्रेशर के संचालन की अनुमति सुबह 11 से शाम 4 बजे तक दी गई है।

ये प्रतिष्ठान रहेंगे बंद- जिले में सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेंट, हेयरकट सैलून, पार्लर, पान, गुटखा, बीड़ी, शराब की दुकानें बंद रहेंगी।



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