नगर के जनपद पंचायत कार्यालय में वन अधिकार अधिनियम के पट्टा वितरण कार्य की समीक्षा बैठक हुई। इसमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राधेश्याम बघेल, तहसीलदार मोनिका विश्वकर्मा, जनपद सीईओ दानिश अहमद खान उपस्थित थे। बैठक में वन अधिकार के तहत हुए कार्य में घोड़ाडोंगरी द्वारा निराशाजनक प्रदर्शन पर नाराजगी जाहिर करते हुए पंचायत सचिवों एवं रोजगार सहायकों वीआरएस एवं बीट गार्ड को 3 दिन की मोहलत देते हुए कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए।
जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी के अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम की 32 पंचायतों के 2050 प्रकरण वन मित्र पोर्टल पर दर्ज किए गए हैं , जो लंबे समय से लंबित हैं। जिसमें सही जानकारी नहीं हाेने के कारण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। एसडीएम राधेश्याम बघेल ने बैठक में पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, पटवारी, बीट गार्ड को निर्देशित किया कि वन अधिकार अधिनियम के तहत वन मित्र पोर्टल पर अभी तक प्रगति नहीं आई है, किसे, क्या करना है, इसकी भी जानकारी नहीं है। जानकारी भी गलत अपलोड की गई है। उन्होंने सभी को कर्मचारियों को प्रशिक्षण देते हुए प्रकरण के संबंध में समस्त जानकारी दी। किसे क्या करना है, कहां क्या कार्य होगा, के बारे में विस्तार से बताया और 3 दिन के अंदर लंबित सभी प्रकरणों को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब तक जो कुछ हुआ, उस पर हम बात नहीं कर रहे। लेकिन 3 दिन के भीतर वन अधिकार पट्टा कार्य नहीं हुआ, तो या तो संबंधित को सस्पेंड किया जाएगा,नहीं तो वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी। उन्होंने कहा किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में बड़ी संख्या में सचिव, रोजगार सहायक, पटवारी, वीआरएस एवं बीट गार्ड उपस्थित थे।
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