घर से दवा लेने के लिए निकली 14 साल की लड़की से छेड़छाड़ करने वाले युवक की जमानत अर्जी बीना के अपर सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार अग्रवाल ने खारिज कर दी है।इसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। अभियोजन के अनुसार 9 अगस्त 2020 को दोपहर करीब 1.30 बजे बीना निवासी 14 साल की लड़की घर से दवाई खरीदने बाजार जा रही थी। रास्ते में वार्ड का ही शेखर पिता सुंदर खटीक मिला। आरोपी ने पीड़िता का रास्ता रोक लिया और गंदे-गंदे इशारे करने लगा। इसके बाद आरोपी ने उसका हाथ पकड़ लिया और अश्लील टिप्पणी करने लगा। लड़की हाथ छुड़ाकर वहां से भागी तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। लड़की अपनी साइकिल साइड से निकालकर थाने आ गई और मां तथा दादी को भी बुला लिया। उनको घटना के बारे में बताया और बीना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। इस दौरान कोर्ट में आरोपी ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट ने आवेदन पर सुनवाई की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी और उसे जेल भेज दिया। Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today


घर से दवा लेने के लिए निकली 14 साल की लड़की से छेड़छाड़ करने वाले युवक की जमानत अर्जी बीना के अपर सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार अग्रवाल ने खारिज कर दी है।इसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। अभियोजन के अनुसार 9 अगस्त 2020 को दोपहर करीब 1.30 बजे बीना निवासी 14 साल की लड़की घर से दवाई खरीदने बाजार जा रही थी। रास्ते में वार्ड का ही शेखर पिता सुंदर खटीक मिला। आरोपी ने पीड़िता का रास्ता रोक लिया और गंदे-गंदे इशारे करने लगा। इसके बाद आरोपी ने उसका हाथ पकड़ लिया और अश्लील टिप्पणी करने लगा।

लड़की हाथ छुड़ाकर वहां से भागी तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। लड़की अपनी साइकिल साइड से निकालकर थाने आ गई और मां तथा दादी को भी बुला लिया। उनको घटना के बारे में बताया और बीना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। इस दौरान कोर्ट में आरोपी ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट ने आवेदन पर सुनवाई की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी और उसे जेल भेज दिया।



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