काेराेना संक्रमण से बचाव के तहत गुरुवार दोपहर कलेक्टर श्रीकांत बनोठ ने कमिंस स्पेशल इकोनाॅमिक जोन में कंपनी प्रबंधकाें व संचालकाें की बैठक रखी।दोपहर दाे बजे रखी गई इस बैठक में कलेक्टर के साथ एसपी आदित्यप्रताप सिंह, एडिशनल एसपी, एसडीएम सत्नारायण दर्रो, तहसीलदार विनोद राठौर, नायब तहसीलदार अंजली गुप्ता, सीएमओ गजेंद्रसिंह बघेल और 15 से 20 फार्मास्युटिकल व अन्य पैकेजिंग कंपनियों के प्रबंधकाें, संचालकाें व प्रतिनिधियाें ने हिस्सा लिया। बैठक में कलेक्टर ने कंपनी प्रबंधकाें काे सख्त हिदायत दी इंदौर में जो कंटेनमेंट एरिया हैं, जिन क्षेत्रों को सील किया गया है। उन क्षेत्रों से कोई भी श्रमिक पीथमपुर में काम करने नहीं आएगा और यदि आता है, तो इसकी पूरी जवाबदारी कंपनी की होगी। इस लापरवाही में कंपनी का अनुमति निरस्त की जा सकती है। कलेक्टर ने बताया सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन हरेक कंपनी को करना होगा। प्रबंधक कंपनी के अंदर सभी काे दिशा-निर्देश जारी करें कि लॉक डाउन के नियमों का नियमबद्ध तरीके से पालन हाे। फूड पैकेजिंग के नाम पर जिन्हें अनुमति दी गई है, उन कंपनियों की जांच-पड़ताल के लिए तहसीलदार और एसडीएम को आदेशित किया गया है। प्रारंभिक जांच में अगर त्रुटियां पाई गईं, तो संबंधित कंपनियाें की अनुमति को भी निरस्त किया जाएगा। कंपनियाें में जितना हो सके कम से कम श्रमिकों को बुलाकर काम करवाया जाए। Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today Collector gave strict instructions in a meeting with company managers


काेराेना संक्रमण से बचाव के तहत गुरुवार दोपहर कलेक्टर श्रीकांत बनोठ ने कमिंस स्पेशल इकोनाॅमिक जोन में कंपनी प्रबंधकाें व संचालकाें की बैठक रखी।दोपहर दाे बजे रखी गई इस बैठक में कलेक्टर के साथ एसपी आदित्यप्रताप सिंह, एडिशनल एसपी, एसडीएम सत्नारायण दर्रो, तहसीलदार विनोद राठौर, नायब तहसीलदार अंजली गुप्ता, सीएमओ गजेंद्रसिंह बघेल और 15 से 20 फार्मास्युटिकल व अन्य पैकेजिंग कंपनियों के प्रबंधकाें, संचालकाें व प्रतिनिधियाें ने हिस्सा लिया। बैठक में कलेक्टर ने कंपनी प्रबंधकाें काे सख्त हिदायत दी इंदौर में जो कंटेनमेंट एरिया हैं, जिन क्षेत्रों को सील किया गया है। उन क्षेत्रों से कोई भी श्रमिक पीथमपुर में काम करने नहीं आएगा और यदि आता है, तो इसकी पूरी जवाबदारी कंपनी की होगी। इस लापरवाही में कंपनी का अनुमति निरस्त की जा सकती है। कलेक्टर ने बताया सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन हरेक कंपनी को करना होगा। प्रबंधक कंपनी के अंदर सभी काे दिशा-निर्देश जारी करें कि लॉक डाउन के नियमों का नियमबद्ध तरीके से पालन हाे।
फूड पैकेजिंग के नाम पर जिन्हें अनुमति दी गई है, उन कंपनियों की जांच-पड़ताल के लिए तहसीलदार और एसडीएम को आदेशित किया गया है। प्रारंभिक जांच में अगर त्रुटियां पाई गईं, तो संबंधित कंपनियाें की अनुमति को भी निरस्त किया जाएगा। कंपनियाें में जितना हो सके कम से कम श्रमिकों को बुलाकर काम करवाया जाए।



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