लाॅकडाउन के कारण रजिस्ट्री कराने पर मिल रही पंजीयन शुल्क 0.5 प्रतिशत की छूट का फायदा लेने के लिए आज आखिरी दिन है। बुधवार एक जुलाई से पूरा स्टांप शुल्क पर रजिस्ट्री कराना हाेगा। यानी अभी 12 प्रतिशत स्टांप शुल्क के साथ रजिस्ट्री हाे रही थी, जाे एक जुलाई से 12.5 प्रतिशत स्टांप शुल्क के साथ हाेगी। शासन ने पहले पंजीयन शुल्क 3% की जगह 2.5% कर दिया था। अब फिर से 3 प्रतिशत पंजीयन शुल्क के साथ रजिस्ट्री हाेना शुरू हाे जाएगी।
ऐसे समझे गणित
उदाहरण के ताैर पर एक प्लाॅट यदि काेई व्यक्ति कहीं पर 10 लाख में खरीदता है ताे उसे एक लाख 20 हजार रुपए अभी रजिस्ट्री कराने के लिए देना पड़ रहे हैं, लेकिन अब 0.5 प्रतिशत शुल्क बढ़ जाने के बाद रजिस्ट्री कराने 1 लाख 25 हजार में देना हाेगा। यानी 5 हजार रुपए ज्यादा लगेंगे। राहत मंगलवार तक ही रहेगी।
अभी पंजीयन शुल्क 2.5 प्रतिशत है, जो अब 3 प्रतिशत हो जाएगा
अभी इतना स्टाम्प शुल्क
शुल्क प्रतिशत
स्टाम्प शुल्क 5 प्रतिशत
नपा कर 3 प्रतिशत
ग्राम पंचायत कर 1 प्रतिशत
उपकर 0.5 प्रतिशत
पंजीयन शुल्क 2.5 प्रतिशत
एक जुलाई से यह रही स्थिति
शुल्क प्रतिशत
स्टाम्प शुल्क 5 प्रतिशत
नपा कर 3 प्रतिशत
ग्राम पंचायत कर 1 प्रतिशत
उपकर- 0.5 प्रतिशत
पंजीयन शुल्क 3 प्रतिशत
ये थे शासन के हैं आदेश
रजिस्ट्रार रमेश कुंभारे ने बताया शासन ने 30 जून तक 0.5% राशि कम की थी। उसी दर पर रजिस्ट्री हो रही थी। अब एक जुलाई से पूरे स्टांप शुल्क के साथ रजिस्ट्री हाेगी। 0.5% प्रतिशत की छूट खत्म हाे जाएगी। अब लॉकडाउन से पहले की तरह 12.5% स्टांप शुल्क पर रजिस्ट्री होगी। इससे राशि में कुछ इजाफा भी होगा।
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