आरसीसी से निर्मित भवन जिनके दाम प्रति वर्गमीटर 7200 रु. थे, वह अब बढ़कर 11000 रु. प्रति वर्गमीटर हो जाएंगे। जबकि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की कॉलोनियों में प्लॉट के दाम वही रहेंगे। रजिस्ट्रेशन शुल्क भी 2.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 फीसदी देना होगा। जिला मूल्यांकन समिति द्वारा 28 फरवरी को भेजे गए संपत्तियों के दामों को लेकर महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मप्र द्वारा खंडवा व बुरहानपुर जिले के लिए नई गाइड लाइन जारी की है। खंडवा व बुरहानपुर जिले में 1 जुलाई से नई जगह व जमीनों के दाम बढ़ जाएंगे। जिला रजिस्ट्रार क्षिप्रा सेन ने बताया खंडवा व बुरहानपुर जिले में भूखंड व भवन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। जिला मूल्यांकन समिति ने 28 फरवरी के निर्देश के पालन में कुछ नए लोकेशन भेजे थे, जिसे स्वीकार किया गया है। नई गाइडलाइन 1 जुलाई से प्रभावी होगी। इसमें 20-21 में नई लोकेशन जुड़ेंगी, साथ ही आरसीसी कंट्रक्शन, अनिर्मित संपत्ति के दामों में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बताया ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के भूखंडों की दरें पुरानी ही रहेंगी। पुरानी लोकेशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। परिवर्तन केवल निर्मित संपत्ति में हुआ है। आरसीसी, आरबीसी, टीन शेड व कच्चा कवेलू में से केवल आरसीसी से निर्मित भवनों के दामों में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया पहले जिस भवन के दाम 7200 रु प्रति वर्गमीटर थे अब बढ़कर 11000 हो गए हैं, यानी निगम क्षेत्र में 3800 प्रति वर्गमीटर के दाम बढ़ गए। Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today


आरसीसी से निर्मित भवन जिनके दाम प्रति वर्गमीटर 7200 रु. थे, वह अब बढ़कर 11000 रु. प्रति वर्गमीटर हो जाएंगे। जबकि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की कॉलोनियों में प्लॉट के दाम वही रहेंगे। रजिस्ट्रेशन शुल्क भी 2.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 फीसदी देना होगा।

जिला मूल्यांकन समिति द्वारा 28 फरवरी को भेजे गए संपत्तियों के दामों को लेकर महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मप्र द्वारा खंडवा व बुरहानपुर जिले के लिए नई गाइड लाइन जारी की है। खंडवा व बुरहानपुर जिले में 1 जुलाई से नई जगह व जमीनों के दाम बढ़ जाएंगे। जिला रजिस्ट्रार क्षिप्रा सेन ने बताया खंडवा व बुरहानपुर जिले में भूखंड व भवन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। जिला मूल्यांकन समिति ने 28 फरवरी के निर्देश के पालन में कुछ नए लोकेशन भेजे थे, जिसे स्वीकार किया गया है। नई गाइडलाइन 1 जुलाई से प्रभावी होगी। इसमें 20-21 में नई लोकेशन जुड़ेंगी, साथ ही आरसीसी कंट्रक्शन, अनिर्मित संपत्ति के दामों में बढ़ोतरी होगी।

उन्होंने बताया ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के भूखंडों की दरें पुरानी ही रहेंगी। पुरानी लोकेशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। परिवर्तन केवल निर्मित संपत्ति में हुआ है। आरसीसी, आरबीसी, टीन शेड व कच्चा कवेलू में से केवल आरसीसी से निर्मित भवनों के दामों में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया पहले जिस भवन के दाम 7200 रु प्रति वर्गमीटर थे अब बढ़कर 11000 हो गए हैं, यानी निगम क्षेत्र में 3800 प्रति वर्गमीटर के दाम बढ़ गए।



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